खेल
हॉकी इंडिया ने विदेशी खातों में ट्रांसफर किए पैसे, जानें वजह
Ritisha Jaiswal
25 March 2022 2:42 PM GMT
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केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने हॉकी इंडिया (Hockey India) को विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने और उसकी नकद निकासी के पीछे के कारण बताने के अपने आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने हॉकी इंडिया (Hockey India) को विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने और उसकी नकद निकासी के पीछे के कारण बताने के अपने आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की खेल संस्था की याचिका नामंजूर कर दी है. इससे हॉकी इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आयोग ने अपने नोटिस में कहा, 'मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर अपीलकर्ता ने सूचित किया कि आपने सीआईसी के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.'
इसमें कहा गया है, 'इसे देखते हुए आपको आयोग के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है. इस मामले को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर आयोग को सूचित करना होगा.' सुभाष अग्रवाल नाम के एक शख्स ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अक्टूबर 2019 में हॉकी इंडिया के कामकाज से जुड़े 20 सवालों के जवाब मांगे थे.
इनमें बैंक में हस्ताक्षरकर्ता और बैंक खातों पर उनके पदनाम, विदेशी खातों में किए गए पैसे ट्रांसफर और इसके खातों से की गई नकद निकासी के कारण बताने के लिए कहा गया था. हॉकी इंडिया ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) (वाणिज्यिक गोपनीयता उपबंध) के तहत इस संदर्भ में जानकारी देने से इनकार कर दिया था. सीआईसी के निर्देश देने के बाद हॉकी इंडिया ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी.
Ritisha Jaiswal
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