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Delhi में फुटबॉल क्रेज: सीएम की मेसी फैंस को छूट, सुबह 4 बजे तक कैफे में देखें फाइनल
Tara Tandi
18 July 2026 6:05 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार दोपहर लियोनेल मेसी के फ़ैन्स को फ़ुटबॉल की सबसे बड़ी रात - FIFA वर्ल्ड कप 2026 फ़ाइनल - का मज़ा लेने के लिए आमंत्रित किया। यह वीकेंड पर शहर के उन रेस्टोरेंट और कैफ़े में देखा जा सकेगा जिन्हें सरकार ने सुबह 4 बजे तक मेहमानों के स्वागत की अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने X पर कहा, "हर फ़ुटबॉल फ़ैन ने लियोनेल मेसी को इतिहास बनाते देखा है। अब, इतिहास में एक और कहानी जुड़ने वाली है। एक लेजेंड। एक युवा टैलेंट। एक ट्रॉफ़ी। एक ऐसी रात जिसे पीढ़ियाँ याद रखेंगी। दिल्ली उस रात के लिए तैयार है।"
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (आसानी से व्यापार करने) सुधारों के तहत शहर में 24x7 बिज़नेस-फ़्रेंडली सिस्टम पहले से ही लागू है। इसलिए, राजधानी भर के रेस्टोरेंट, कैफ़े और अन्य योग्य संस्थान इस वीकेंड सुबह 4 बजे तक फ़ैन्स का स्वागत कर सकते हैं। इससे शहर के लोगों के लिए फ़ुटबॉल की सबसे बड़ी रात का एक साथ अनुभव करना आसान हो जाएगा।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि 24x7 बिज़नेस ऑपरेशन की अनुमति देना उन अहम कदमों में से एक है जो दिल्ली सरकार ने पिछले साल फ़रवरी में सत्ता संभालने के बाद उठाए हैं।
बजट को 75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा, रेखा गुप्ता सरकार ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सुधारों, सिंगल विंडो सिस्टम, 75 ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, और MSME व मैन्युफ़ैक्चरिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया है।
दिसंबर 2025 में, दिल्ली कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' व 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (जीवन को आसान बनाने) को बढ़ावा देने के लिए 'दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2026' को मंज़ूरी दी थी।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस बिल का मकसद नियमों के पालन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना और छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और प्रशासनिक मशीनरी ज़्यादा असरदार बनेगी।
उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से छोटे, तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्यवाही बंद हो जाएगी और उनकी जगह सिविल पेनल्टी, प्रशासनिक जुर्माना और अपील करने की व्यवस्था लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बिल केंद्र सरकार द्वारा लागू 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023/2025' के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। दिल्ली बिल के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के ज़रिए दिल्ली सरकार का मकसद 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' और 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' को बढ़ावा देना है।
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