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EPS: कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा और अनाथ बच्चों को मिलती है पेंशन

Kajal Dubey
2 Sep 2022 10:28 AM GMT
EPS: कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा और अनाथ बच्चों को मिलती है पेंशन
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कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा | अनाथ बच्चों
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए साल 1995 में सोशल सिक्योरिटी स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) शुरू की गई थी। जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के लिए पात्र हैं, वे स्वतः ही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए क्वालिफाई होते हैं। यह स्कीम रिटायर्ड, विकलांगता, विधवा और बच्चों के लिए मासिक लाभ सुनिश्चित करती है। ईपीएफ के नियमों के अनुसार, नियोक्ता के ईपीएफ योगदान का 8.33 प्रतिशत ईपीएस खाते में जाता है, जबकि मेंबर्स के 12 फीसदी योगदान के साथ नियोक्ता के योगदान का सिर्फ 3.67 फीसदी ही भविष्य निधि खाते में जाता है।ईपीएस पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:
पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
लाभार्थियों के आधार की कॉपी।
लाभार्थियों के बैंक अकाउंट की डिटेल (कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की अटेस्टेड कॉपी)
आयु का प्रमाण- सिर्फ बच्चों के मामले में।
न्यूज़ क्रेडिट : खुलासा इन
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