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छात्रों में तंबाकू सेवन रोकने की के लिए जिले के 1399 स्कूलों में बनेगी तंबाकू नियंत्रण समिति

30 Jan 2024 5:05 AM GMT
छात्रों में तंबाकू सेवन रोकने की के लिए जिले के 1399 स्कूलों में बनेगी तंबाकू नियंत्रण समिति
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सिरोही। सिरोही विद्यार्थियों में तंबाकू सेवन रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके तहत राज्य के स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण समितियां गठित की जाएंगी. विद्यार्थियों में तंबाकू सेवन रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके तहत राज्य के स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण समितियां गठित की जाएंगी. स्कूल को तंबाकू …

सिरोही। सिरोही विद्यार्थियों में तंबाकू सेवन रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके तहत राज्य के स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण समितियां गठित की जाएंगी. विद्यार्थियों में तंबाकू सेवन रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके तहत राज्य के स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण समितियां गठित की जाएंगी. स्कूल को तंबाकू मुक्त संस्थान का बोर्ड भी लगाना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, तंबाकू नियंत्रण समिति में शिक्षक, छात्र प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन का एक प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिए। जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 1399 सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। सभी स्कूलों में तंबाकू नियंत्रण समिति का गठन किया जायेगा. समिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। समिति स्कूलों में तंबाकू सेवन रोकने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा।

यह समिति स्कूल में धूम्रपान करते पाए जाने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 200 रुपये का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होगी। इसके बावजूद बार-बार धूम्रपान करते पाए जाने वाले छात्र व कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों में तम्बाकू सेवन रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की है। जिसके तहत जिले के 1399 शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण समिति का गठन किया जायेगा. स्कूल को तंबाकू मुक्त संस्थान का बोर्ड भी लगाना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड होना चाहिए, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए- शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय है. अपराध, इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है." इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किये जाने चाहिए और कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर और अन्य आईईसी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाने चाहिए. , नो स्मोकिंग का बोर्ड भी लगाना होगा।

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