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कोटा: बालक से कुकर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट – 4 ने को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गा (30) निवासी रामगंजमंडी थाना क्षेत्र को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 17 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। 11 साल के बालक को आरोपी चाय पिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
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Admin Delhi 1
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