राजस्थान

पंचायत समिति के सभागार में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

25 Dec 2023 1:56 AM GMT
पंचायत समिति के सभागार में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
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सवाई माधोपुर: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति के सभागार में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। इस साल के कार्यक्रम की थीम ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के दौर में उपभोक्ता संरक्षण रही। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस …

सवाई माधोपुर: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति के सभागार में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। इस साल के कार्यक्रम की थीम ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के दौर में उपभोक्ता संरक्षण रही।

जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस विचार गोष्ठी का मुख्य विषय उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकार और उनका संरक्षण रहा। साथ ही जिले में सभी स्तरों पर जागरूकता के लिए कार्ययोजना पर भी विचार विमर्श किया गया। किसी भी उपभोक्ता के द्वारा चुकाए गए मूल्य का उसको उचित प्रतिफल मिले। जिले में उसके साथ किसी भी प्रकार की ठगी न हो और न ही उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस उपभोक्ता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सीसीआई (कंस्यूमर फैडरेशन ऑफ इंडिया) के प्रदेश अध्यक्ष और सवाई माधोपुर के ग्रामीण उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष मुकेश वैष्णव ने उपभोक्ता को परिभाषित करते हुए बताया कि रुपया देकर कोई भी वस्तु अथवा सेवा लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। मिलावट, कम तौल और भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ता के द्वारा चुकाए गए मूल्य के अनुरूप मिलने वाले उचित प्रतिफल से उसे वंचित रखना उपभोक्ता के अधिकारों का हनन कहलाता है। उपभोक्ता के अधिकारों के हनन की शिकायत के लिए भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन 1915 है। जिस पर सम्पर्क कर कोई भी उपभोक्ता अपने साथ कहीं भी हुई किसी प्रकार की ठगी या धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकता है। जिस पर उचित कार्रवाई कर परिवादी को राहत दिलाकर उसके उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं को भी आवश्यक बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि वे पक्का बिल आदि लें, माप तोल पर उद्योग विभाग की मोहर देखें, लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तय मानकों के अनुसार की गई पैकेजिंग आदि सुनिश्चित कर ही पैकेज्ड उत्पात लिए जाएं।

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