कोटा: जानलेवा हमले के 11 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी नरेंद्र उर्फ पप्पू (35) निवासी बाडोली थाना अयाना को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोटा: जानलेवा हमले के 11 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी नरेंद्र उर्फ पप्पू (35) निवासी बाडोली थाना अयाना को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।