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जयपुर: हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 के प्री परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही पूछा है कि क्यों ना प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। वहीं याचिका की एक कॉपी आरपीएससी के अधिवक्ता को देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश कीर्ति पारीक की याचिका पर दिया।
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