Punjab : 'सिंह' और 'कौर' उपनाम पर जम्मू-कश्मीर अदालत के फैसले पर एसजीपीसी ने जताई आपत्ति
पंजाब : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर आपत्ति जताई है, जहां उसने स्पष्ट किया है कि सिख के रूप में पहचाने जाने के लिए उपनाम के रूप में 'सिंह' या 'कौर' होना अनिवार्य नहीं है। यह निर्णय अखनूर में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीजीपीसी) के चुनाव को …
पंजाब : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर आपत्ति जताई है, जहां उसने स्पष्ट किया है कि सिख के रूप में पहचाने जाने के लिए उपनाम के रूप में 'सिंह' या 'कौर' होना अनिवार्य नहीं है।
यह निर्णय अखनूर में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीजीपीसी) के चुनाव को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका के संदर्भ में था कि कुछ गैर-सिख मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया था।
एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सिखों की पहचान 'सिंह' या 'कौर' के बिना अधूरी है क्योंकि इन उपनामों को गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त था।
“हमारा मानना है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का फैसला सीधे तौर पर सिख मूल्यों के खिलाफ था। अकाल तख्त या एसजीपीसी से सुझाव लिए बिना सिखों के धार्मिक आचरण से संबंधित मामले पर टिप्पणी करना अदालत की ओर से अनुचित था, ”उन्होंने कहा।
एसजीपीसी प्रमुख ने कहा कि वे इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की सहायता लेंगे।