Punjab : उच्च न्यायालय ने पंजाब को जंग-ए-आजादी स्मारक तक निःशुल्क पहुंच पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब को निर्देश दिया है कि वह जालंधर के करतारपुर में जंग-ए-आज़ादी स्मारक तक भारतीय नागरिकों को निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के मुद्दे पर निर्णय ले। खंडपीठ ने पंजाब को इस संबंध में दायर एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी …
पंजाब : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब को निर्देश दिया है कि वह जालंधर के करतारपुर में जंग-ए-आज़ादी स्मारक तक भारतीय नागरिकों को निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के मुद्दे पर निर्णय ले।
खंडपीठ ने पंजाब को इस संबंध में दायर एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की खंडपीठ का यह निर्देश जनहित में दायर नितिन मिट्टो की याचिका पर आया। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अमृतसर में जलियांवाला बाग, खटकरकलां, नवांशहर में भगत सिंह स्मारक और आनंदपुर साहिब में विरासत-ए-खालसा सहित अन्य स्मारकों का दौरा करने वाले नागरिकों के लिए समान विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे।
याचिका का निपटारा करते हुए, खंडपीठ ने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की, लेकिन प्रतिवादी-राज्य को कानून के अनुसार मौखिक आदेश पारित करके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
