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श्रीलंकाई नागरिक की भीड़ हिंसा में हत्या को सही बताने वाले यूट्यूबर को एक साल की कैद

Subhi
23 Jan 2022 12:45 AM GMT
श्रीलंकाई नागरिक की भीड़ हिंसा में हत्या को सही बताने वाले यूट्यूबर को एक साल की कैद
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पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने एक 27 वर्षीय शख्स को एक साल जेल की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने एक श्रीलंकाई नागरिक की भीड़ हिंसा में हुई मौत की घटना को सही ठहराने की कोशिश की थी। अदालत ने इस शख्स पर जुर्माना भी लगाया है।

पिछले साल तीन दिसंबर को 800 से अधिक लोगों की भीड़ ने सियालकोट में एक कपड़ा फैक्टरी पर हमला कर दिया था। भीड़ ने फैक्टरी के जनरल मैनेजन प्रियंथा कुमारा (47) की ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी और शव को आग लगा दी थी। भीड़ में कट्टर इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के समर्थक भी शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि सियालकोट के मोहम्मद अदनान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उसने कुमारा की हत्या और उनका शव जलाए जाने की घटना को सही ठहराया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और गुजरांवाला आतंकरोधी अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।

10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

सहायक सब इंस्पेक्टर मुबारक अली ने बताया कि एटीसी गुजरांवाला की न्यायाधीश नताशा नईम ने शुक्रवार को अदनान को एक साल के लिए जेल भेजने का फैसला सुनाया। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन ने अदालत में अदनान का वीडियो पेश किया जिससे उसने इनकार नहीं किया।



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