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संभल सांसद को अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट ने दिया 23 जनवरी तक का समय

jantaserishta.com
17 Jan 2025 2:50 AM GMT
संभल सांसद को अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट ने दिया 23 जनवरी तक का समय
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संभल: समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उनके दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट ने एक सप्ताह का और समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद 23 जनवरी को होगी।
अगली सुनवाई पर सांसद की तरफ से साक्ष्य और जवाब नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान सांसद जियाउर्रहमान बर्क की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर एक सप्ताह का समय देने की मांग की गई, जिसे एसडीएम ने स्वीकार किया और 23 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की। बताया जा रहा है कि सांसद के मकान में उनके पिता के अलावा उनका नाम भी शामिल है।
एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया, "इस मामले में सांसद द्वारा एक और प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस मामले में उनकी तरफ से नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके बाद उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उनको 23 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका परिषद के पास जो रिकॉर्ड है उसमें उनके पिता के अलावा मकान के मालिकों में सांसद का नाम भी शामिल है।"
इससे पहले उपजिलाधिकारी द्वारा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि दीपा सराय में चल रहे निर्माण कार्य का नक्शा पास नहीं कराया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसके लिए पहले 17 जनवरी का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब एक सप्ताह का और समय सांसद को दिया गया है।
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