
कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों के लिए 58 उम्मीदवारों को छह साल तक किसी भी OSSC परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने इस सज़ा को सही और उचित नहीं माना।
29 याचिकाओं के एक बैच ने OSSC के 12 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उम्मीदवारों को 16 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2029 तक के लिए रोक दिया गया था, और इस दौरान उनके द्वारा आवेदन की गई सभी परीक्षाओं में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। यह कार्रवाई प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में की गई थी।
यह मामला 2 नवंबर, 2022 को विज्ञापित जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 1,008 पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। 4 जून, 2023 को हुई प्रारंभिक परीक्षा के बाद, मुख्य लिखित परीक्षा 16 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई थी। सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में केस दर्ज होने और बालासोर SP की रिपोर्ट के बाद, OSSC ने 16 जुलाई की परीक्षा रद्द कर दी और इसे 3 सितंबर, 2023 के लिए रीशेड्यूल किया।





