India इंडिया: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि राऊ के आईएएस स्टडी IAS Studyसर्किल कोचिंग संस्थान के मालिक ने, जहां पुराने राजिंदर नगर में जलभराव के कारण तीन यूपीएससी उम्मीदवार डूब गए थे, “जानबूझकर” बेसमेंट का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया। एजेंसी ने कहा कि मालिक को दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत उपयोग के उल्लंघन के बारे में पता था। विशेष अदालत को दिए गए अपने निवेदन में सीबीआई ने कहा है कि उसकी जांच से यह भी पता चला है कि 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद संस्थान के पास लगभग एक साल तक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं था। एजेंसी ने 31 अगस्त को कोचिंग संस्थान के मालिक अभिषेक गुप्ता और अन्य आरोपियों देशपाल सिंह, हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह से “हिरासत में पूछताछ” के लिए विशेष अदालत से अनुमति मांगी थी, जो न्यायिक हिरासत में हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने शनिवार को सभी छह लोगों को 4 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
एमसीडी ने राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक को भी मास्टरप्लान-2021 का अनुपालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
सीबीआई जांच में क्या पाया गया सीबीआई जांच में पाया गया है कि एमसीडी ने 9 अगस्त, 2021 को इमारत को अधिभोग प्रमाण पत्र दिया था, जिसमें "स्पष्ट रूप से" कहा गया था कि बेसमेंट का उपयोग केवल सीढ़ी, लिफ्ट, लॉबी, शौचालय, पार्किंग, घरेलू भंडारण और कार लिफ्ट के लिए किया जा सकता है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कोचिंग संस्थान के मालिक अभिषेक गुप्ता ने 5 जनवरी, 2022 को इमारत के सह-मालिकों के साथ एक लीज एग्रीमेंट किया था, जिसमें इमारत को चार लाख रुपये प्रति माह किराए पर नौ साल के लिए लीज पर लिया गया था। इमारत के बेसमेंट का इस्तेमाल कथित तौर पर लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल के लिए किया जा रहा था, जिसमें 80-90 बैठने की क्षमता थी। एजेंसी ने पाया कि छात्र दिन भर पढ़ाई और परीक्षा देने के लिए बैठते थे। सीबीआई ने यह भी पाया कि ओल्ड राजिंदर नगर एक निचला इलाका है, जहां हल्की बारिश के बाद भी पानी भर जाता था और बारिश का पानी परिसर में घुस जाता था। पानी को अंदर घुसने से रोकने के लिए इमारत में स्टील के गेट का इस्तेमाल किया गया था।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई ने कहा है कि
27 जुलाई को बाढ़ के दौरान तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत डूबने से दम घुटने से हुई। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पता चला है कि 27 जुलाई को शाम करीब 6.30 बजे कई छात्र भारी बारिश के बीच कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। एजेंसी ने पहले कहा था, "मुख्य इमारत के स्लाइडिंग गेट के अचानक गिरने से बारिश का पानी अचानक ग्राउंड फ्लोर में घुस गया और बाद में बेसमेंट में घुस गया, जिससे वहां भी पानी भर गया।" सीबीआई ने कहा कि कुछ छात्र बच गए लेकिन श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन नाम के तीन छात्रों की मौत हो गई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित एक मामला दर्ज किया गया है, जिसे 2 अगस्त को उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया था।