अन्य

Tamil Nadu: डेंटल कॉलेज को ज़्यादा फ़ीस वसूलने पर 6 लाख रुपये देने का आदेश

Subhi
25 Feb 2026 11:48 AM IST
Tamil Nadu: डेंटल कॉलेज को ज़्यादा फ़ीस वसूलने पर 6 लाख रुपये देने का आदेश
x

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक सेल्फ-फाइनेंसिंग डेंटल कॉलेज को फीस फिक्सेशन कमिटी द्वारा तय रकम से ज़्यादा फीस लेने और तमिलनाडु डॉ. MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के कोर्स सर्टिफिकेट जमा करने में देरी करने के लिए ₹6 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने यह आदेश जे. प्रियदर्शिनी की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने माधा डेंटल कॉलेज को उनसे ली गई ज़्यादा फीस वापस करने और यूनिवर्सिटी में उनके कोर्स पूरा होने के सर्टिफिकेट जमा न करने के लिए मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की थी।

जज ने कॉलेज को चार हफ़्ते के अंदर ₹6 लाख देने का निर्देश देते हुए कहा कि यह रकम “पूरी तरह से छोड़ने” का सेटलमेंट होगी। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आठ हफ़्ते के अंदर याचिकाकर्ता का डिग्री सर्टिफिकेट प्रोसेस करके जारी करने का भी निर्देश दिया।

Next Story