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भ्रामक विज्ञापन के लिए CCPA ने रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Bharti Sahu
21 Aug 2025 3:51 PM IST
भ्रामक विज्ञापन के लिए CCPA ने रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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भ्रामक विज्ञापन
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़) पर भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रकाशन के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने रैपिडो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएँ" ऑफ़र का लाभ उठाने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी और देरी या शर्त के वादा की गई 50 रुपये की पूरी राशि मिले।
ड्राइवर्स फोरम ने सरकार से किलोमीटर-आधारित एक समान किराया लागू करने का आग्रह किया। यह निर्देश तब आया है जब CCPA ने रैपिडो के भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लिया, जिनमें उपभोक्ताओं को "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएँ" और "गारंटीड ऑटो" का वादा किया गया था, जो अक्सर झूठे, भ्रामक और उपभोक्ताओं के लिए अनुचित होते हैं। नियामक ने रैपिडो को तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन बंद करने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच रैपिडो के खिलाफ 575 शिकायतें और जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच 1,224 शिकायतें मिली हैं। सीसीपीए द्वारा की गई जांच में पाया गया कि "रैपिडो के विज्ञापनों में न केवल 'नियम और शर्तें लागू' का अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में प्रदर्शित किया गया था, बल्कि वादा किए गए 50 रुपये के लाभ की भरपाई 'रैपिडो सिक्कों' में की गई थी,
न कि वास्तविक मुद्रा में"। इन सिक्कों को केवल रैपिडो बाइक की सवारी के बदले भुनाया जा सकता था और इसकी वैधता सिर्फ सात दिनों की थी। इसके अलावा, जबकि विज्ञापन में प्रमुखता से दावा किया गया था, "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये प्राप्त करें", नियम और शर्तों में कहा गया था कि गारंटी व्यक्तिगत कप्तानों द्वारा दी जा रही थी, न कि रैपिडो द्वारा। इसने यह भी धारणा बनाई कि अगर 5 मिनट के भीतर ऑटो उपलब्ध नहीं कराया गया, तो उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से 50 रुपये मिलेंगे। हालाँकि, यह भौतिक सीमा कि लाभ '50 रुपये तक' तक सीमित था, और वह भी केवल अल्पकालिक वैधता वाले रैपिडो सिक्कों के रूप में,
या तो छोड़ दिया गया या समान रूप से प्रमुखता से प्रकट नहीं किया गया।
सीसीपीए ने कहा, "इस छिपाव और स्पष्टता की कमी ने विज्ञापन को भ्रामक बना दिया।" रैपिडो 120 से ज़्यादा शहरों में काम करता है, और भ्रामक विज्ञापन देश भर में कई क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग डेढ़ साल (करीब 548 दिन) तक सक्रिय रूप से चलाया गया। सीसीपीए ने "उपभोक्ताओं से ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहने का आग्रह किया जो बड़े-बड़े वादे करते हैं या शर्तों को स्पष्ट किए बिना 'गारंटीड' या 'आश्वासित' जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं"। भ्रामक विज्ञापनों या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने वाले उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर कॉल कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करने के लिए एनसीएच ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
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