
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इस संबंध में बुधवार को विश्वसनीय रिपोर्ट में कहा गया है। हाईकोर्ट ने मशीनों से बालू उठाव पर फिर रोक लगा दी है. खान विभाग की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी गयी है. खान विभाग द्वारा 21 दिसंबर को अधिसूचना जारी …
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इस संबंध में बुधवार को विश्वसनीय रिपोर्ट में कहा गया है।
हाईकोर्ट ने मशीनों से बालू उठाव पर फिर रोक लगा दी है. खान विभाग की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी गयी है.
खान विभाग द्वारा 21 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें आवश्यकता के अनुसार मशीनों द्वारा रेत उठाने की अनुमति दी गई थी। इस अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी. जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक रेत खनन पर रोक रहेगी.
मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2024 को होगी.
