Odisha Govt and OPSC: एएसओ भर्ती में अनियमितता, SC ने Odisha सरकार और OPSC को जारी किया नोटिस
भुवनेश्वर: ओडिशा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर-एएसओ चयन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, ओपीएससी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है. सभी उत्तरदाताओं को मामले में जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। विश्वसनीय …
भुवनेश्वर: ओडिशा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर-एएसओ चयन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, ओपीएससी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है. सभी उत्तरदाताओं को मामले में जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। वकील रजत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. ओपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट को स्थायी कर दिया है.
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ओपीएससी की चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं थी क्योंकि एकल सदस्यीय जूरी के फैसले को डिवीजन स्तर पर खारिज कर दिया गया था।