भुवनेश्वर: एक विशेष POCSO अदालत ने क्योंझर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायाधीश सुभाश्री त्रिपाठी ने प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें एक वर्ष और कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया।अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 7.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
घटना 5 मार्च, 2022 को हुई जब नाबालिग लड़की जागरा मेले के लिए निकटतम शिव मंदिर गई थी। तभी तीन युवक उसे उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।लड़की ने अगली सुबह अपने माता-पिता के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उसके माता-पिता ने पटना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया और अदालत में भेजने से पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।