
भुवनेश्वर: वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनवरी तक राज्य में 173 बाल और किशोर मजदूरों को बचाया गया, श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा मंत्री सारदा प्रसाद नायक ने ओडिशा विधानसभा में यह जानकारी दी। गुरुवार को भाजपा सदस्य भास्कर माधेई के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा मंत्री नायक ने सदन …
भुवनेश्वर: वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनवरी तक राज्य में 173 बाल और किशोर मजदूरों को बचाया गया, श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा मंत्री सारदा प्रसाद नायक ने ओडिशा विधानसभा में यह जानकारी दी।
गुरुवार को भाजपा सदस्य भास्कर माधेई के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा मंत्री नायक ने सदन को बताया कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत 'कारण बताओ नोटिस' दिए जाते हैं और मामले दर्ज किए जाते हैं। बाल मजदूरों को किसी भी तरह के काम में लगाने और किशोर मजदूरों को खतरनाक काम में लगाने पर मालिकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनवरी तक विभिन्न मालिकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में कुल 14 मामले दर्ज किये गये हैं.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य नौ विभागों के समन्वय से बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए एक योजना लागू कर रही है।उन्होंने आगे बताया कि इसके साथ ही जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष मई से 12 जून तक एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
