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बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर से मारपीट मामले में रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को दी जमानत

jantaserishta.com
7 Aug 2026 3:06 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर से मारपीट मामले में रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को दी जमानत
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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य सभी आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट भेज दिया है। कल्याण कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान एक चुने हुए प्रतिनिधि पर लगे आरोपों के गंभीर नतीजों का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, "चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है। यह एक गंभीर मामला है, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों पर हमला करता है।"
इसके साथ ही, कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सात दिनों के भीतर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए एक जज नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। इसने वॉयस सैंपल और राज्य की फोरेंसिक लैब को 15 कामकाजी दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चार्जशीट 10 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए और उसके पांच कामकाजी दिनों बाद आरोप तय किए जाने चाहिए।
बेंच ने आगे आदेश दिया कि राज्य को एक अनुभवी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करना होगा, जिसे कोर्ट की मंजूरी के बिना बदला नहीं जा सकेगा। कोर्ट ने म्हात्रे और मामले के सह-आरोपियों को निर्देश दिया कि वे पीड़ित, गवाहों, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों या मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क न करें। कोर्ट ने म्हात्रे को मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद महाराष्ट्र लौटने की भी इजाजत दे दी।
रमेश म्हात्रे को पिछले महीने 6 जुलाई को डोंबिवली में कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमडीसी) के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के साथ कथित मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि, उन्हें 14 जुलाई को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और 18 जुलाई को एक विशेष सुनवाई के बाद जमानत आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद, म्हात्रे ने सरेंडर कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हाईकोर्ट ने जांच भी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंप दी थी।
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