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श्रीलंका: 20वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कानून के दायरे से बाहर रखने की तैयारी

Janta se Rishta
4 Sep 2020 1:22 PM GMT
श्रीलंका: 20वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कानून के दायरे से बाहर रखने की तैयारी
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोलंबो,एजेंसी। श्रीलंका में राष्ट्रपति के अधिकार ब़़ढाने के लिए 20वें संविधान संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है। इसके लागू होने पर राष्ट्रपति को कानून से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। सरकार की ओर से प्रकाशित यह प्रस्तावित संशोधन 2015 में किए गए 19वें संविधान संशोधन की जगह लेगा। इस संशोधन में राष्ट्रपति के अधिकार सीमित करने के साथ ही संसद की भूमिका बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया था।

19वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कानून के दायरे में लाया गया था

19वें संविधान संशोधन को लोकतंत्र के लिहाज से सबसे ज्यादा सुधारवादी माना गया गया था। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और चुनावों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ ही इन्हें सरकारी प्रभाव से भी मुक्त कर दिया गया था। इस संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति को कानून के दायरे में लाया गया था। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया था।

प्रस्तावित 20वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कानून के दायरे से बाहर रखने की तैयारी

हालांकि प्रस्तावित 20वें संविधान संशोधन में इस प्रावधान को हटाने के साथ ही राष्ट्रपति को कानून के दायरे से पूरी तरह परे रखने की तैयारी की गई है। चुनाव आयोग समेत तीन स्वतंत्र आयोगों को भी खत्म कर दिया जाएगा। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने गत माह संसद में अपने अभिभाषण के दौरान 19वें संविधान संशोधन को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

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