
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें TVK के संस्थापक और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और BJP नेता तमिलिसाई सुंदरराजन द्वारा चुनाव हलफनामों में संपत्ति से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल (जांच) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से कराने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को चुनाव हलफनामे में तथ्यों को छिपाने का पता चलता है, तो वे चुनाव याचिकाएं दायर कर सकते हैं; कोर्ट रिट याचिकाओं पर उनकी मांग के अनुसार आदेश जारी नहीं कर सकता।
विजय के खिलाफ याचिका पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र के वोटर वी. विग्नेश ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेरंबूर और तिरुचि ईस्ट विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों के साथ दाखिल हलफनामों में 100 करोड़ रुपये की गड़बड़ी थी, जहां से विजय ने चुनाव लड़ा था।





