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प्रदेश में बस सेवा शुरू करने का आदेश जारी, यात्री-ड्राइवर को करना होगा इन नियमों का पालन

Janta se Rishta
30 Aug 2020 12:57 AM GMT
प्रदेश में बस सेवा शुरू करने का आदेश जारी, यात्री-ड्राइवर को करना होगा इन नियमों का पालन
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | झारखंड में बसा सेवा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. झारखंड परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, क्षमता से आधी सवारी ही बस में यात्रा करेगी. यानी 52 सीट वाली बसों में 26 यात्री, जबकि 48 सीट वाली बस में 24 यात्री ही सवार हो सकेंगे.

इसके अलावा जिस किसी को भी कोरोना का संक्रमण है या फिर जिन व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट सैंपल लिया गया है, उन्हें कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर ही चलाई जाएंगी, साथ ही परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रुकेगी.

बस में बैठने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी. यात्रियों को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. बसों के ड्राइवर और कंडक्टर को भी फेस कवर, मास्क और ग्लव्स पहनना होगा. बस रुकने के स्थान पर लोगों के उतरने और चढ़ने के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे.

बसों में प्रवेश के साथ थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था वाहन मालिकों के द्वारा की जाएगी. सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. यात्रियों से स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने का आग्रह किया जाएगा.

यात्रा के दौरान सामान डिक्की में रखना होगा, साथ ही 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, दूसरे रोग से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चे को आवश्यक सेवा और स्वास्थ्य योजनाओं को छोड़कर घर में ही रहने की सलाह दी गई है.

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