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ओडिशा: सीएम मोहन चरण माझी ने आईएफएस अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा को सस्पेंड करने का निर्देश दिया
jantaserishta.com
2 Aug 2026 1:36 PM IST

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भुवनेश्वर: ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने आईएफएस अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। संग्राम केशरी बेहरा इस वक्त ओएफडीसी में डायरेक्टर (कमर्शियल) के पद पर तैनात हैं।
आईएफएस अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा पहले गजपति में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) के पद पर कार्यरत थे, तो उन पर 2021 में परलाखेमुंडी फॉरेस्ट डिवीजन के पूर्व एसीएफ सौम्य रंजन महापात्रा की मौत के मामले में आरोप लगे थे। इस मामले में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हाल ही में बेहरा ने असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (एसीएफ) सौम्यरंजन महापात्रा की मौत के मामले में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने संग्राम केशरी बेहरा की बेल अर्जी खारिज कर दी थी।
आईएएनएस से बातचीत करते हुए सरकारी वकील राजेश कुमार ने कहा था, "पूरा मामला यह था कि 2021 में यहां एक एसीएफ की हत्या कर दी गई थी। 2021 में जिस समय हत्या हुई थी, उस समय यह सनसनीखेज मामला बन गया था। इस मामले में जानकारी सामने आई थी कि तत्कालीन डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा के अलावा एसीएफ की पत्नी का भी हाथ है, लेकिन उस वक्त पुलिस को जांच में कोई सबूत हाथ नहीं लगा था।"
सरकारी वकील राजेश कुमार ने बताया था, "बाद में इस मामले में वकील रजत पात्रा की ओर से प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया गया था। फिर पता चला कि इस मामले में कुछ न कुछ सबूत हैं। इसके बाद संग्राम केशरी बेहरा की ओर से कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी खारिज हो गया था। हाईकोर्ट की ओर से एसडीजेएम कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था और संग्राम केशरी बेहरा की बेल खारिज हो गई।
वहीं, वकील रजत कुमार पात्रो ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था, "संग्राम केशरी बेहरा, जो परलाखेमुंडी के डीएफओ थे, उनके खिलाफ लोअर कोर्ट, एसडीजेएम कोर्ट में सेक्शन 302 और 120बी (मर्डर और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (नॉन-बेलेबल वारंट) जारी किया गया था और वह पेंडिंग था।"
रजत कुमार पात्रो ने आगे बताया था, "नॉन-बेलेबल वारंट खारिज कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट का जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है, उसके अनुसार संग्राम केशरी बेहरा को पहले सरेंडर करना होगा। सेशन कोर्ट की ओर से उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया।
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