छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि केन्द्रों को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने की दी अनुमति, देखें आदेश की कॉपी

Janta se Rishta
11 Sep 2020 12:45 AM GMT
छत्तीसगढ़: जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि केन्द्रों को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने की दी अनुमति, देखें आदेश की कॉपी
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। छत्तीसगढ़: राजनांदगांव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने लॉकडाउन के दौरान कृषि केन्द्रों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी है। आदेशानुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र राजनांदगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं, इस दौरान कृषकगण द्वारा फसलों में अनेक प्रकार के कीट इत्यादि लगने से नुकसान हाने की संभावना को देखते हुए कृषि केन्द्रों को खोले जाने की अनुमति देने हेतु निवेदन किया जा रहा है। अतएव नगर पालिक निगम क्षेत्र राजनांदगांव अंतर्गत समस्त कृषि केन्द्रों को कार्यालयीन आदेश कमांक 2800/सां.लि./2020, दिनांक 02.09.2020 से मुक्त रखते हुए प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से संध्या 04.00 बजे तक खोले जाने हेतु छूट निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :

• कृषि केन्द्र में कृषि कार्य संबंधी सामग्री के अलावा अन्य कोई भी सामान विकय नही किया जावेगा।

• प्रतिष्ठानों पर सोशियल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी व्यवसायी की होगी।

दुकानदार व ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग व प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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