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दिल्ली की अदालत ने NDPS के दो मामलों में चार लोगों को दोषी ठहराया, 1.4 किलो से अधिक गांजा हुआ था बरामद

jantaserishta.com
16 Aug 2026 10:50 AM IST
दिल्ली की अदालत ने NDPS के दो मामलों में चार लोगों को दोषी ठहराया, 1.4 किलो से अधिक गांजा हुआ था बरामद
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नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने पालम गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से 1.4 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया था।
साउथ-वेस्ट जिला पुलिस की ओर से रविवार को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, चारों को जेएफएमसी फर्स्ट क्लास सौरभ गोयल की अदालत ने दोषी ठहराया। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दर्ज एफआईआर में 10 अगस्त को कोर्ट ने अनुज कुमार और विशाल उर्फ साम्पी को दोषी ठहराया। पुलिस के अनुसार, अपराध होने के 133 दिनों के भीतर और मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के 45 दिनों के अंदर ही दोषसिद्धि सुनिश्चित कर ली गई।
दूसरे मामले में संजय शर्मा और रफीक अहमद को 3 अगस्त के आदेश से दोषी ठहराया गया। पुलिस के अनुसार, अपराध के छह महीने के अंदर और 119 दिनों की सुनवाई के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया। प्रेस रिलीज में कहा गया कि जांच टीमों और प्रॉसिक्यूशन ब्रांच की मिली-जुली कोशिशों से कोर्ट के सामने मामले असरदार ढंग से पेश किए गए। इसमें यह भी बताया गया कि असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विकास खर्ब और सुधांशु सैनी ने कोर्ट के सामने प्रॉसिक्यूशन के मामले, सबूत और तथ्य पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
पहले मामले में पुलिस ने बताया कि 4 फरवरी को संजय शर्मा को 442 ग्राम गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया था। उससे मिली जानकारी के आधार पर रफीक अहमद को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पदार्थ की पुष्टि करने वाली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल ) की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद 6 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
दूसरे मामले में 29 मार्च को अनुज कुमार को 545 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था। उससे मिली जानकारी के बाद पुलिस ने विशाल उर्फ ​​साम्पी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 68 ग्राम गांजा और बरामद किया। बरामद पदार्थ की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट से होने के बाद 26 जून को चार्जशीट दाखिल की गई।
साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित गोयल ने कहा कि इन मामलों में मिली सजा दिल्ली पुलिस और प्रॉसिक्यूशन ब्रांच की "ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म, आपसी तालमेल और पक्के इरादे" को दिखाती है। पुलिस ने कहा कि इस नतीजे से वैज्ञानिक जांच की भूमिका भी सामने आती है और ड्रग्स से जुड़े अपराधों को रोकने और जल्द न्याय दिलाने के उनके संकल्प को और मजबूती मिलती है।
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