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अनाकापल्ली: अनाकापल्ली जिले में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा मिली। विशेष POCSO अदालत ने पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया.
2022 में अनाकापल्ली जिले के नाकापल्ली पुलिस स्टेशन में 24 साल के ड्राइवर जी नागेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था. जब वह नाबालिग को स्कूल से लौट रही थी तो वह उसे जबरन पास के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी से बात की तो वह उसे जान से मार देगा।
नागेश ने पीड़िता को उसकी बहन और मां का नहाते समय वीडियो बनाने के लिए भी मजबूर किया। इससे परेशान होकर परिवार के लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। सर्किल इंस्पेक्टर नारायण राव ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.
अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक केवी मुरली कृष्णा ने कहा कि आरोपी को उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले न्याय व्यवस्था से बच नहीं पाएंगे.