युवक को 22 महीने की कैद: लड़की का पीछा करने पर कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला

ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में एक युवक को लड़का को लगातार पीछा करना भारी पड़ गया. एक स्पेशल कोर्ट ने 24 साल के युवक को 22 महीने की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया है. ठाणे (Thane)की एक विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (pocso) कानून के तहत इस युवक को दोषी करार दिया है.
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