चुनाव कार्यो में लम्बित भुगतान का दावा 10 दिसम्बर तक कर सकते हैं
अजमेर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान विभिन्न कार्यो यथा वाहन किराया, पेट्रोल एवं डीजल, फर्मो के बिल, पोलिंग पार्टी एवं पुलिस के टीए एवं डीए बिल जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर एवं अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी एवं कार्मिक की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी हो एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता देय हो तो अपना भुगतान दावा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रकोष्ठ प्रभारी को 10 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से जमा कराए।
सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त बिलों की जांच एवं प्रमाणित कर पत्र के साथ चुनाव की लेखा भुगतान प्रकोष्ठ एवं कार्यालय की लेखा शाखा को तुरन्त भिजवाए। इससे सम्बन्धित को भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रकोष्ठ प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि उनसे सम्बन्धित समस्त बिल एवं भुगतान दावा प्राप्त हो गए है।