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Yes Bank-DHFL केस: राणा कपूर की पत्नी और बेटी को CBI कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Deepa Sahu
4 Sept 2021 10:57 PM IST
Yes Bank-DHFL केस: राणा कपूर की पत्नी और बेटी को CBI कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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Yes Bank-DHFL केस

मुंबई. सीबीआई (CBI) की विशेष कोर्ट ने शनिवार को यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) की पत्नी और बेटी को प्राइवेट लेंडर डीएचएफएल (DHFL) से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी. कपूर की पत्नी बिंदू और बेटी राधा को हाल ही में सीबीआई की तरफ से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नामित किया गया था, हालांकि इस मामले में दोनों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.

गिरफ्तार किए बिना दायर हुई थी चार्जशीट
अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया था और दोनों शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुईं. इसके बाद उन्होंने अपने वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन करते हुए दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीबीआई ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट भी दायर किया था. जब जांच एजेंसी ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, तब दोनों ने अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध किया जिसे स्पेशल जज एस यू वडगांवकर ने स्वीकार कर लिया.
फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं राणा कपूर
सीबीआई के मुताबिक कपूर और उनके परिवार को डीएचएफएल के डिबेंचर में यस बैंक द्वारा 3,700 करोड़ रुपये के निवेश के लिए रिश्वत मिली थी. कपूर एक संबंधित मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई का दावा है कि डीएचएफएल ने बदले में कपूर को लोन के तौर पर 600 करोड़ रुपये की घूस दी. घूस की यह रकम उनकी पत्नी और बेटियों द्वारा नियंत्रित एक फर्म को लोन के रूप में दी गई.


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