x
जानिए क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली। आतंकी फंडिंग मामले में जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। NIA ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक (JKLF chief Yasin Malik) के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। मालूम हो कि आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एनआईए की ओर से इस मामले में यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग किए जाने से केस में नया मोड़ आ गया है।
National Investigation Agency (NIA) moves Delhi High Court seeking death penalty for Yasin Malik (chief of the banned Jammu and Kashmir Liberation Front) in terror funding case. Trial Court sentenced him to life imprisonment last year.
— ANI (@ANI) May 26, 2023
(File Pic) pic.twitter.com/9rcsQzxuv8
यासीन मलिक पर दो हाई प्रोफाइल मामले में जम्मू चल रहे हैं। यासीन को जम्मू-कश्मीर में 1990 के दौरान अशांति के लिए जिम्मेदार प्रमुख चेहरों में से एक माना जाता है। यासीन उन अलगाववादियों में प्रमुख चेहरा रहा है जिनके भड़काने पर जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी जिसकी वजह से बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। यासीन पर 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद के अपहरण का मामला चल रहा है। यही नहीं यासीन 25 जनवरी 1990 को 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में भी आरोपी है।
Tagsयासीन मलिकयासीन मलिक को फांसीदिल्ली हाईकोर्ट NIAदिल्ली हाईकोर्ट पहुंची NIAYasin MalikYasin Malik hangedDelhi High Court NIANIA reached Delhi High Courtनई दिल्ली न्यूज हिंदीनई दिल्ली न्यूजनई दिल्ली की खबरनई दिल्ली लेटेस्ट न्यूजनई दिल्ली क्राइमनई दिल्ली न्यूज अपडेटनई दिल्ली हिंदी न्यूज टुडेनई दिल्ली हिंदीन्यूज हिंदी नई दिल्लीन्यूज नई दिल्लीनई दिल्ली हिंदी खबरनई दिल्ली समाचार लाइवnew delhi news hindinew delhi newsnew delhi ki khabarnew delhi latest newsnew delhi crimenew delhi news updatenew delhi hindi news todaynew delhi hindinews hindi new delhinews new delhinew delhi hindi newsnew delhi news liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy
Next Story