अपहरण के बाद महिला से रेप, दोषी को मिली इतने साल की सजा

गिरिडीह: गिरिडीह में अपहरण के बाद महिला से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. गिरिडीह जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने शनिवार को दोषी अर्जुन राय को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल जबकि धारा 366 के तहत सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. मामला अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. कोर्ट मे पीड़ित पक्ष के वकील ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया जिसके आधार पर कोर्ट ने अर्जुन राय को अपहरण और रेप के धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई.
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।





