घर में घुसकर महिला के साथ दरिंदगी, अदालत ने सुनाया फैसला
कानपुर: कानपुर के घाटमपुर में घर में घुसकर महिला से गैंगरेप में दो युवकों को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर 23- 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कस्बे के एक गांव की रहने वाली महिला के यहां 29 अक्तूबर 2018 को मायके के नवलेश व जयप्रकाश आए थे। उस समय पति घर पर मौजूद नहीं था। महिला को अकेला देखकर दोनों ने दुष्कर्म किया। किसी तरह चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने शोर मचाया तो परिवार के लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पति की तहरीर पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों का चालान करने के साथ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।
मौजूदा समय में सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक सुरेंद्र सिंह की कोर्ट संख्या-प्रथम में चल रही थी। एडीजीसी अमित चौहान के मुताबिक वादी व गवाहों के बयानों के साथ पुलिस की विवेचना व मेडिकल रिपोर्ट के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर 23-23 माह की अतिरिक्त सजा का भी आदेश किया गया है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दिया है।