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हिंदुओं को कुछ राज्यों में मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा? हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

jantaserishta.com
10 May 2022 7:13 AM GMT
हिंदुओं को कुछ राज्यों में मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा? हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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नई दिल्ली: भारत के जिन राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या कम है, वहां अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार के जवाब में बदलाव पर कहा कि लगता है कि सरकार तय करने में सक्षम नहीं है कि वह क्या करना चाहती है?

दरअसल, 10 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए केंद्र ने कहा था कि राज्य इस पर फैसला ले सकते हैं. लेकिन सोमवार को केंद्र ने दोबारा हलफनामा पेश कर कहा कि इस मामले में सभी पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जरूरत है.
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, केंद्र को यह स्टैंड पहले ही दिया जाना चाहिए था. केंद्र का इस तरह से जवाब बदलना एक अनिश्चितता पैदा करता है. आप तय कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं?
इस मामले में केंद्र की ओर से पास ओवर मांगे जाने पर जस्टिस कौल ने टिप्पणी करते हुए मामले को सुनवाई end of the board यानी सभी मामलों की सुनवाई के बाद करना तय किया. सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन महीने का समय दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है. इस याचिका में उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम-2004 की धारा-2 (एफ) की वैधता को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तय करने के निर्देश देने की मांग की है. उनकी यह दलील है कि देश के कम से कम 10 राज्यों में हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है.
याचिका में कहा गया है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में यहूदी, बहाई और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो वहां अपने शैक्षणिक संस्थान संचालित नहीं कर सकते. संविधान में दिए गए अधिकार और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के विपरीत ये गलत है.
इसी याचिका के जवाब में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं. राज्य इस बारे में फैसला ले सकते हैं. हालांकि, केंद्र ने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन होगा.
केंद्र ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मामले में SC से ज्यादा समय की मांग की है. केंद्र सरकार ने सोमवार को इस मामले में नया हलफनामा दायर किर कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों से व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है. क्योंकि देश भर में इस मामले का दूरगामी असर होगा. ऐसे में बिना विस्तृत चर्चा के लिया गया फैसला जटिलता का कारण बन सकता है.
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