भारत

पति के खिलाफ पत्नी का झूठा मुकदमा क्रूरता, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

jantaserishta.com
7 Sept 2023 10:22 AM IST
पति के खिलाफ पत्नी का झूठा मुकदमा क्रूरता, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात
x
जानें पूरा केस.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक पत्नी द्वारा अलग हो चुके पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगातार झूठे मुकदमे चलाना क्रूरता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी की ऐसी झूठी शिकायतें और आरोप उसके पति के खिलाफ मानसिक क्रूरता के समान हैं।
पीठ ने उनकी शादी को रद्द कर दिया, जो 1992 में हुई थी, लेकिन 1995 से अलग रह रहे थे, ये देखते हुए कि लगभग 28 साल का यह अलगाव भी गंभीर क्रूरता का संकेत देता है। अदालत ने कहा, "लगभग 28 वर्षों का इस तरह का अलगाव मानसिक क्रूरता का एक उदाहरण है।“ अदालत ने कहा कि महिला ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (महिला के प्रति क्रूरता), 504 और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।
लंबी सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया और उनकी पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई। पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा लंबे समय तक लगातार मुकदमेबाजी करना क्रूरता है, खासकर तब जब मामले में क्रूरता के कथित सबूत साबित नहीं हुए हों।
तलाक देने के बजाय, अदालत ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया। महिला ने तर्क दिया कि, झांग समुदाय में प्रथा के अनुसार, उनकी शादी को मान्यता दी गई थी। हालांकि, पति ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (वी) के उल्लंघन के कारण विवाह अमान्य था, जो बिना किसी रीति-रिवाज के सपिंडों के बीच विवाह पर रोक लगाता है।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story