पत्नी पति को घर से बेदखल करने और घर में प्रवेश रोकने के लिए पहुंची कोर्ट, आया ये फैसला

नई दिल्ली: एक महिला ने पति को घर से बेदखल करने और घर में उसका प्रवेश रोकने के लिए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने महिला की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि महिला का पति इस मकान का साझेदार है। इसके अलावा उसके पास रहने को अन्य कोई जगह नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जहां तक घरेलू हिंसा से बचाव की बात है तो महिला को सुरक्षात्मक माहौल देना कानून की जिम्मेदारी है।
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