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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: आप कितना कमाते हैं? इस तरह के सवालों जवाब हममें से बहुत लोग हर किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। आमतौर पर इन बातों की जानकारी लोग अपने परिवारवालों को देते हैं। हालांकि, जब वैवाहित रिश्ते में विवाद चल रहा हो तो इसका अलग ही महत्व हो जाता है। तलाक जब दोनों की सहमति से न हो तो पत्नी अपने पति की आय जानना चाहती है और गुजारा भत्ता की मांग करती है।
ऐसे में अगर पति अपनी इनकम बताने से इनकार कर दे तो पत्नी के पास इसे मालूम करने के और भी तरीके हैं। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया है, जब सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए महिला ने अपने पति की आय की जानकारी मांगी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को महिला को उसके पति की इनकम की जानकारी 15 दिन के भीतर मुहैया कराने का आदेश दिया है।
संजु गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की आय जानने के लिए RTI फाइल किया था। शुरुआत में बरेली के आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) ने आरटीआई के तहत यह जानकारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पति ने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। इसके बाद महिला ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (FAA) में अपील दायर करके मदद मांगी। एफएए ने सीपीआईओ के आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद गुप्ता ने सीआईसी के पास दूसरी अपील दायर कर दी।
सेंट्रल इंफार्मेशन कमीशन ने इस मामले में 19 सितंबर को इस मामले में आदेश जारी किया। इसके लिए CIC ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसलों का हवाला दिया। सीआईसी ने अपने ऑर्डर में कहा कि महिला को अपने पति की इनकम जानने का अधिकार है। इसलिए CIPO को 15 दिन के भीतर उनके पति की आय की जानकारी दी जानी चाहिए।
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