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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पुलिस के सामने क्यों पेश हुए, जानें पूरा मामला
jantaserishta.com
31 Dec 2024 3:48 AM GMT
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घंटों तक सवाल-जवाब.
गाजियाबाद: ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में सोमवार को गाजियबाद पुलिस के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान पुलिस ने 4 घंटे तक जुबैर से सवाल-जवाब किए।
कवि नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभिषेक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उदिता त्यागी ने अपनी शिकायत में कहा था कि मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये मुसलमानों को भड़काया, जिसके चलते 3 अक्टूबर 2024 की रात करीब साढ़े 9 बजे यति नरसिंहानंद की हत्या के इरादे से सैकड़ों मुसलमानों ने डासना देवी मंदिर पर हमला कर दिया था।
उदिता त्यागी की शिकायत के आधार पर जुबैर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना), 228 (झूठे सबूत गढ़ना), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका मकसद किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो), 356 (3) (मानहानि) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अपने वायरल पोस्ट में जुबैर ने कथित तौर पर यति नरसिंहानंद के 29 सितंबर के भाषण का वीडियो साझा किया था, जो उन्होंने गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस भाषण में यति नरसिंहानंद ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर प्राप्त किया था, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में उसे गाजियाबाद पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जुबैर ने सोमवार को कविनगर थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया और पुलिस के सवालों के जवाब भी दिए। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया आरोपी जुबैर चार घंटे तक थाने में रहा।
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