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कौन है अशोक सोलोमन जिसने बार-बार हर एजेंसी को दिया चकमा?

jantaserishta.com
18 Jan 2023 11:13 AM GMT
कौन है अशोक सोलोमन जिसने बार-बार हर एजेंसी को दिया चकमा?
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल गुरुग्राम में एक मकान की छत गिरने से दो महिलाओं की हुई मौत के मामले में 75 वर्षीय व्यापारी अशोक सोलोमन के खिलाफ हरियाणा सरकार के निर्देश पर गुरुग्राम में एक केस दर्ज किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह ड्रग तस्करी के एक मामले में अमेरिकी जेल में लगभग आठ साल तक रहा।
सोलोमन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भी मुकदमा चल रहा है।
1977 में, उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 'घोषित अपराधी' घोषित किया गया।
उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने 1971 में केस दर्ज किया था। हालांकि, तब उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ जुड़े मामलों की फाइलें नष्ट हो गईं थीं।
1977 में सीबीआई ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। ट्रायल के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे दोषी करार दिया था। सोलोमन ने एमएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और सत्र अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उसे बरी कर दिया।
सूत्रों ने दावा किया है कि उसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के तहत आपातकाल के दौरान सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। बाद में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दिया। आज वह सभी मामलों में बरी हो चुका है।
वर्तमान में वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं।
क्या है मौजूदा मामला :
गुरुग्राम में चिनटेल्स पैराडाइसो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट परिसर में एक टावर का हिस्सा गिरने के लगभग एक साल बाद, सीबीआई ने मंगलवार एक नई एफआईआर दर्ज की।
पिछले साल 10 फरवरी को सेक्टर 109 में चिनटेल्स अपार्टमेंट में टॉवर डी की छठी मंजिल की छत का एक हिस्सा गिर गया था। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई, जिनकी पहचान रेखा भारद्वाज और सुनीता श्रीवास्तव के रूप में हुई।
गनीमत रही कि छठी और पहली मंजिल के बीच के फ्लैट खाली थे, नहीं तो ज्यादा जनहानि हो सकती थी।
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