जब सुप्रीम कोर्ट बोला- दुनिया में हुई किरकिरी, जानें क्यों कही ये बात

नई दिल्ली: पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मूवमेंट के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रैवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को किसी पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है और एनआईए के अधिकारी इस केस की जांच में सहयोग कर सकते हैं।
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