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जब हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को लगाई फटकार, बोला- ...बंद कर दो स्कूल

jantaserishta.com
22 Nov 2021 4:50 AM GMT
जब हाईकोर्ट ने निजी स्कूल को लगाई फटकार, बोला- ...बंद कर दो स्कूल
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हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए स्कूल प्रबंधन से कहा है कि टीचर्स को सैलरी न दे पा रहे हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए।

नई दिल्ली: पिछले कई महीने से शिक्षकों को वेतन न दिए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को आड़े हाथ लिया। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए स्कूल प्रबंधन से कहा है कि टीचर्स को सैलरी न दे पा रहे हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब स्कूल की ओर से कहा गया कि टीचर्स को सैलरी देने के लिए फिलहाल पैसे नहीं हैं।

जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की बेंच ने निजी स्कूल की ओर से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की है। एकल पीठ ने इसी साल सितंबर में स्कूल प्रबंधन को टीचर्स को ब्याज सहित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था।
बेंच ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि अगर आपके पास टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए या फिर सरकार को सौंप दीजिए। इससे पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते पैसे की कमी की वजह से टीचर्स का वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।
साथ ही, हाईकोर्ट में स्कूल की ओर से दाखिल अपील पर दिल्ली सरकार और वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले टीचर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बेंच ने सभी पक्षकारों को मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान टीचर्स की ओर से वकील शिखा बग्गा ने बेंच को बताया कि स्कूल अन्य टीचर्स को भी कई महीने से सैलरी नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि स्कूल एक तरफ कह रहा है कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ 20 नए टीचर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

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