जब हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक को फटकारा, राज्यपाल का किया जिक्र
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (Maharashtra Assembly Speaker) और उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया को जनहित याचिका के द्वारा चुनौती दी गई थी. चुनौती देने वाले बीजेपी विधायक गिरीश महाजन को मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने गिरीश महाजन की याचिका ठुकरा दी है. साथ में जमा किए गए 10 लाख रुपए भी जब्त कर लेने का आदेश दिया है. जनक व्यास नाम के शख्स के साथ गिरीश महाजन ने जनहित याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका भी ठुकरा दी है और उनकी भी दो लाख रुपए की डिपॉजिट रकम जब्त कर ली गई है. याचिकाकर्ता गिरीश महाजन का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित नियमों को बदल कर महाराष्ट्र की महा विकास आघाडी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) जो 12 एमएलसी के नामांकन को लेकर लेट-लतीफी कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम नहीं है क्या?