जब हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर की कड़ी टिप्पणी, कहा- पुलिस को कानून तक नहीं मालूम

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक हैवियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) मामले की सुनवाई करते हुए राज्य की पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस भी कानून पूरी तरह से नहीं जानती है। कानून के प्रति पुलिस वालों को ट्रेंड करना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि सरकार पुलिस को कैप्सूल कोर्स कराए। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बोकारो से एक लॉ के छात्र को गिरफ्तार कर ले जाने के मामले में कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इस गिरफ्तारी में मध्य प्रदेश पुलिस छात्र को अपने साथ ले गयी पर कोर्ट में पेश नही किया गया। अदालत के ट्रांजिट आदेश के बगैर ही उसे राज्य से बाहर ले जाया गया। इस गिरफ्तारी में झारखंड पुलिस भी सहयोग कर रही थी।
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