जब अदालत बोला- गलत तथ्यों के आधार पर महिला के साथ यौन संबंध बनाना उसकी सहमति का हिस्सा नहीं
नई दिल्ली. गलत तथ्यों (misconception) के आधार पर अगर किसी महिला के साथ यौन संबंध (Sexual relationship) बनाया जाता है तो इसे महिला की सहमति (consent) के रूप में नहीं माना जाएगा. बंबई हाई कोर्ट (Bombay High court) की नागपुर बेंच (Nagpur) ने एक युवक की याचिका को खारिज करते यह टिप्पणी की है. युवक ने अपने खिलाफ बलात्कार के एफआईआर को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी. दरअसल, युवक ने शादी का वादा कर एक महिला को मंगेतर बनाया था और उसके साथ सेक्शुअल रिलेशनशिप कायम किया था लेकिन बाद में वह मुकर गया. इसके बाद महिला ने युवक के खिलाफ रेप का केस दायर किया था. पुलिस ने इस मामले में मंगेतर की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था. मंगेतर ने शिकायत की थी कि भंडारा जिले के युवक ने उससे जल्द शादी का वादा कर अपने जंगल रिसॉर्ट में यौन संबंध बनाया था.