जब कोर्ट ने कहा- माता-पिता को भी बालिग युगल के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, ये था पूरा मामला

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि विपरीत धर्म होने के बावजूद बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। ऐसे बालिग युगल के वैवाहिक संबंध पर किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने विपरीत धर्मों के बालिग युगल की शादीशुदा जिंदगी में किसी के हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है और पुलिस को उनकी सुरक्षा करने का निर्देश दिया है।
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