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जब कोर्ट पहुंचे आजम खान

jantaserishta.com
22 May 2022 2:40 AM GMT
जब कोर्ट पहुंचे आजम खान
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रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान शनिवार को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उनके साथ आरोपी बेटा अब्दुल्ला की भी कोर्ट में पेशी हुई. बता दें कि अब्दुल्ला पर पासपोर्ट बनवाने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में केस चल रहा है.

बता दें कि आजम खान 3 दिन पहले ही सीतापुर की जेल से रिहा हुए हैं. उन पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं. आजम के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी आपराधिक केस में जेल भेजा गया था. आरोप था कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए थे.
दरअसल, इस मामले में 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. इसमें आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने उनके बेटे अब्दुल्ला को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की. इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया है. इस केस में कोर्ट में गवाही करवाई जा रही है.
शनिवार को आजम खान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत मान के समक्ष पेश हुए. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नमेंट के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि आजम खान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के सामने पेश हुए. अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की है.
सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में बरेली में तैनात पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम सार्वजनिक गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील द्वारा जिरह होनी है, ऐसे में गवाह मोहम्मद नसीम को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा.
अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा कि कोर्ट ने पासपोर्ट मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मई तय की है. बता दें कि आजम खान इस समय रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला जिले के स्वार से विधायक हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद आजम खान को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से शुक्रवार सुबह रिहा कर दिया गया है. आजम खान जमीन हथियाने समेत कई मामलों में पिछले 27 महीने से जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत देने से जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सका.
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