
देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए समय-समय पर परिसीमन होते रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 2026 तक रोक है। लेकिन इसके बाद परिसीमन कराई जा सकती है। यह वक्त भी नजदीक आ रहा है और यही कारण है कि इस को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्य सबसे ज्यादा आशंकित है। उन्हें जनसंख्या आधारित अभ्यास के संभावित खतरे नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर और मध्य राज्यों की तुलना में वहां जनसंख्या का दबाव कम है। दक्षिण राज्यों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता के लिए कहीं उन्हें दंडित ना किया जाए।
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का सबसे ज्यादा असर यह होगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत की तुलना में अधिक सीटें मिल जाएंगी। तर्क दिया जा रहा है कि इससे भाजपा जैसी पार्टियों को भारी फायदा होगा जिन्होंने उत्तर भारत में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि दक्षिण राज्यों के कई राजनीतिक दल परिसीमन का विरोध करने के बाद कर रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के केटी रामाराव ने दक्षिण राज्यों से परिसीमन का विरोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमें परिवार नियोजन पर कार्य करने के लिए कहा गया दक्षिण ने अच्छा काम किया। लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए अन्याय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर आधारित होगा।
एक शोध में दावा किया गया था कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कराया जाए तो उत्तर प्रदेश में 143 सीटें हो सकती है जो आज की 80 सीटों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं केरल में 20 सीटें रहेंगी जो वर्तमान के बराबर ही हैं। दक्षिण राज्यों के राजनीतिक दलों की ओर से लगातार दावा किया जाता है कि मानव विकास सूचकांक को पर उतरी राज्यों से दक्षिण राज्य काफी आगे हैं। यही कारण है कि केटी रामा राव ने यह भी दावा किया कि केवल 18% आबादी के साथ दक्षिणी राज्य देश की जीडीपी में 35% योगदान दे रहे हैं और जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन उनके साथ घोर अन्याय होगा।
संविधान क्या कहता है
संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी, यह उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। इन सीटों को प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः आवंटित किया जाना था। हालाँकि, 1976 में इंदिरा गांधी से लेकर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के बाद हो। 2002 में, संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी। 2002 में, संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी।
तो, हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा सांसद औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं - यानी 7.26 करोड़ लोगों के लिए 29 सांसद। तमिलनाडु में एक सांसद औसतन 18.5 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है - 7.21 करोड़ की आबादी के लिए 39 सांसद। ये आंकड़े 1971 की जनगणना पर आधारित हैं जब मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ में गए क्षेत्रों को छोड़कर) में भारत की आबादी का 5.47% था और इसलिए उसे 5.34% लोकसभा सीटें मिलीं। तमिलनाडु की जनसंख्या हिस्सेदारी 7.51% थी और इसलिए उसे 543 सीटों में से 7.18% सीटें मिलीं। 1971 और 2011 के बीच, तमिलनाडु की जनसंख्या 1.75 गुना बढ़ी, जबकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2.41 गुना बढ़ी। इस प्रकार, मध्य प्रदेश की जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़कर 6% हो गई, जबकि तमिलनाडु की भारत की कुल जनसंख्या में घटकर 5.95% रह गई। यदि उस संख्या को निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन के आधार के रूप में लिया जाए, तो दोनों राज्यों में लगभग 32 लोकसभा सीटें होंगी। इससे तमिलनाडु के लिए सात सीटों का नुकसान होगा।
रिपोर्ट में क्या कहा गया
नीति विश्लेषक मिलन वैष्णव और जैमी हिंटसन के 2019 के पेपर, 'इंडियाज इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन' में अनुमान लगाया गया है कि यदि 2031 की जनगणना के अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार परिसीमन किया गया - 2026 के बाद सबसे पहले निर्धारित - तो अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 21 सीटों का फायदा होगा, जबकि तमिलनाडु और केरल को सामूहिक रूप से 16 सीटों का नुकसान होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि, यदि बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार लोकसभा की ताकत बढ़ाई जाए, तो इसमें 848 सीटें होंगी। उसमें, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 143 सीटें होंगी जबकि केरल में अब केवल 20 सीटें होंगी। दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व 129 सीटों से घटकर 103 हो जाएगा जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुल प्रतिनिधित्व 174 से बढ़कर 205 हो जाएगा।
दक्षिण की चिंता
अपनी सीटों की संख्या में गिरावट के अनुमान के साथ, दक्षिण को चिंता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। राजनेताओं और पर्यवेक्षकों ने बताया है कि पूर्वोत्तर की उपेक्षा की गई है क्योंकि इस क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व कम है। उनका कहना है कि दक्षिण खुद को ऐसी ही स्थिति में पा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता और केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को मीडिया में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था: “हम संशोधित जनसंख्या डेटा के आधार पर परिसीमन के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करते हैं। जब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पेश की गई, तो संसद ने सभी राज्यों को आश्वासन दिया कि जनसंख्या में गिरावट से राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित नहीं होगा। केंद्र सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती।”
संयोग से, न केवल सीटों की संख्या बल्कि केंद्रीय निधि का हिस्सा भी कम हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या का हिस्सा कम है। इन निधियों का आवंटन 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। यह 15वें वित्त आयोग द्वारा लिया गया निर्णय था जिसे 2017 में स्थापित किया गया था। दक्षिण और यहां तक कि पश्चिम बंगाल ने भी इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिए, केरल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के कारण केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कम कर दी गई है। 1971 में, जब केरल में भारत की आबादी का 3.89% हिस्सा था, तब उसे फंड आवंटन का 3.87% प्राप्त हुआ था। जब 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में आया, तब तक इसे केवल 1.92% ही मिला, जबकि 2011 में राज्य की जनसंख्या हिस्सेदारी राष्ट्रीय कुल का 2.75% थी। तमिलनाडु ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है।
क्या हो सकता है
केंद्र-राज्य विभाजन की चिंताओं और संभावनाओं को देखते हुए, केंद्र 2031 के बाद तक परिसीमन को स्थगित कर सकता है और आम सहमति बनाने के लिए समय का उपयोग कर सकता है। यह अस्थायी समाधान होगा, स्थायी नहीं। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि उन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, बिना उन राज्यों से सीटें छीने जहां उन्हें खोने का खतरा है। हालाँकि, इसका मतलब यह भी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण की शक्ति कम हो जाएगी। समस्या को बहुत लंबे समय तक पनपने दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों को नियमित रूप से पुनर्निर्धारित करने में भारत की विफलता का मतलब है कि राजनीतिक हित बहुत अधिक उलझे हुए हैं और परिवर्तन जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक कठिन है। लोकतांत्रिक सिद्धांत समान प्रतिनिधित्व की मांग करता है, विशेषकर ऐसी प्रणाली में जहां सरकार का मुखिया सीधे नहीं चुना जाता है।
भारत के लिए, अमेरिका के पास अधिक व्यावहारिक सबक हो सकता है। सदन (लोकसभा के समकक्ष) की सीटें जनसंख्या पर आधारित होती हैं, लेकिन राज्यों के अधिकारों को जनसंख्या की परवाह किए बिना सीनेट (राज्यसभा समकक्ष) में प्रत्येक सदस्य से दो सदस्यों को सुनिश्चित करके संतुलित किया जाता है। तो, मात्र 7.3 लाख की आबादी वाले अलास्का में दो सीनेटर हैं और 3.92 करोड़ की आबादी वाले कैलिफ़ोर्निया में भी। हमारी संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा पर इस तरह से पुनर्विचार करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राज्य राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिहीन महसूस न करें। हालंकि, इसका मतलब यह भी होगा कि राज्यसभा राष्ट्रीय मामलों में अब की तुलना में अधिक शक्ति वाला सदन बन जाएगी। यह निस्संदेह भारत को अधिक लोकतांत्रिक बनाएगा। और, यह सुनिश्चित करेगा कि राज्यसभा को अमीर लोगों द्वारा की जाने वाली मनोरंजक चीज़ के रूप में नहीं देखा जाएगा। आप इसे जिस भी तरीके से देखें, 2031 की जनगणना एक ऐतिहासिक घटना होगी। डेटा यह निर्धारित करेगा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कैसे आकार लेते हैं और आवंटित किए जाते हैं और यह बदले में, राजनीतिक परिदृश्य को फिर से तैयार करेगा।
