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6 जुलाई को होगा WFI के नए अध्यक्ष का चुनाव

Nilmani Pal
14 Jun 2023 2:04 AM GMT
6 जुलाई को होगा WFI के नए अध्यक्ष का चुनाव
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दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के चुनावों का ऐलान हो चुका है. 6 जुलाई को मतदान के जरिए कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा. इस चुनाव में नामांकन से लेकर निर्वाचन तक पूरी प्रक्रिया की तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं. नामांकन की अंतिम तिथि 23 जून है तो वहीं 1 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

WFI के चुनावों की घोषणा के बाद लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस चुनाव में कौन मतदान करता है और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पास कौन सी शक्तियां होती हैं. तो आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर WFI के चुनाव कैसे होते हैं. भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों की प्रक्रिया जानने से पहले फेडरेशन की कार्यसमिति के बारे में जानना जरूरी है. फेडरेशन की कार्यसमिति में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक मानद महासचिव, एक मानद कोषाध्यक्ष और दो मानद संयुक्त सचिव होते हैं.

भारतीय कुश्ती संघ की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 2019-22 के कार्यकाल के लिए निर्वाचक मंडल की सूची में 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 51 सदस्य शामिल हुए. आमतौर पर इस चुनाव में राज्य संघ के अध्यक्ष और महासचिव शामिल होते हैं. 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ओर से कुश्ती फेडरेशन में दो सदस्य हैं. हालांकि इनमें से एक को ही वोट देने का अधिकार है. वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से केवल एक ही सदस्य है, जिसके पास भी एक वोट का अधिकार है.

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान के आर्टिकल IV के मुताबिक, जनरल काउंसिल में राज्यों के रेसलिंग एसोसिएशन 2 प्रतिनिधि भेजते हैं. हर प्रतिनिधि के पास एक वोट देने का अधिकार होता है. दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश एक प्रतिनिध जनरल काउंसिल में भेजने के हकदार हैं.


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