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West Bengal: लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा, सप्ताह में 5 दिन चलेगी मेट्रो रेल, जानें क्या-क्या रहेगा खुला
Deepa Sahu
14 July 2021 12:42 PM GMT
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पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) की पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है,
पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) की पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि पाबंदियों में काफी छूट दी गई है. बस और ऑटो चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेन फिलहाल नहीं चलेगी, हालांकि मेट्रो टेन सप्ताह में पांच दिन चलेगी. शनिवार और रविवार को मेट्रो रेल बंद रहेंगे. केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही मेट्रो टेन चलाए जाएंगे. राज्य सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है.
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि और स्पा स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे. स्विमिंग पूल केवल राष्ट्रीय और राज्य और अंतरराष्ट्रीय तैराकों के लिए सुबह 6 बजे से सवेरे 10 बजे तक खुले रहेंगे. राजनीतिक मीटिंग पूरी तरह से बंद रहेंगे. विवाह के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है.
#COVID19 restrictions in WB extended up to 30th July 2021.
— ANI (@ANI) July 14, 2021
Metro rail to operate 5 days a week with 50% seating capacity, suspended on Saturday-Sunday. Not more than 50 people at weddings & 20 at funerals allowed. All shops & markets may remain open as per usual operational hrs pic.twitter.com/fePtLAHbWy
जानें क्या-क्या रहेंगे खुले
मेट्रो सप्ताह में पांच दिन चलेंगे. शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे ट्रेन
बसें, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे.
प्राइवेट दफ्तर 10 से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे, बैंक दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे.
सब्जी और मछली बाजार सुबह 6-12 बजे तक खुले रहेंगे.
प्रातः 11 से शाम 6 बजे तक 50 प्रतिशत ग्राहकों की मौजूदगी के साथ खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल.
50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर. प्राइवेट और कॉरपोरेट कार्यालय भी खुलेंगे.
पार्क खुलेंगे, लेकिन केवल वैक्सीन ले चुके लोगों को अनुमति.
सभी स्कूल/कॉलेज/ यूनिवर्सिटी/ पॉलिटेकनिक/ आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा.
शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह पायेंगे.
अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग की मौजूद रह सकेंगे.
आपातकालीन सेवाओं के साथ जुड़े राज्य सरकार के कार्यालय की सेवाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी.
बैंक व वित्तीय संस्थान सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे.
सेबी द्वारा संचालित व अधिसूचित मार्केट एंटिटी खुले रहेंगे.
राजनीतिक सभाएं, सभाएं, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. इनका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस कार्यालय व वितरण केंद्र, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया व केबल ऑपरेटर कार्यालय खुले रहेंगे.
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